जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी सिस्टम से 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब को हटा दिया है। नए बदलाव 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगे। पहले जीएसटी सिस्टम में कुल 4 स्लैब- 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत थे। 22 सितंबर से सिर्फ 2 स्लैब- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत ही रहेंगे। इनके अलावा, लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स के लिए 40 प्रतिशत जीएसटी के लिए नया स्लैब शुरू होगा। सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि उपकरणों को भी 18 प्रतिशत वाले जीएसटी स्लैब से 5 प्रतिशत वाले जीएसटी स्लैब में रखने का ऐलान किया है।
शिवराज सिंह चौहान ने समझाया बचत का गणित
GST Reformsसरकार के इस बड़े फैसले से देश के करोड़ों किसानों का काफी लाभ होगा और उन्हें काफी बचत होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने, कृषि उपकरणों को 18 प्रतिशत से हटाकर 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में किए जाने से होने वाली बचत की जानकारी दी। आइए जानते हैं कि कौन-से कृषि उपकरण पर कितने रुपये की बचत होगी।
सामान का नाम बचत (अनुमानित)
35 एचपी ट्रैक्टर 41,000 रुपये
45 एचपी ट्रैक्टर 45,000 रुपये
50 एचपी ट्रैक्टर 53,000 रुपये
75 एचपी ट्रैक्टर 63,000 रुपये
पावर टिलर 13 एचपी 11,875 रुपये
धान रोपण यंत्र (4 पंक्ति – वॉक बिहाइंड) 15,400 रुपये
बहुफसली थ्रेशर 4 टन 14,000 रुपये
पावर वीडर 7.5 एचपी 5,495 रुपये
सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल – 11 टाइन 10,500 रुपये
सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल – 13 टाइन 3,220 रुपये
कंबाइन हार्वेस्टर 1,87,500 रुपये
स्ट्रॉ रीपर 5 फीट 21,875 रुपये
सुपर सीडर 8 फीट 16,875 रुपये
हैप्पी सीडर 10 टाइन 10,600 रुपये
रोटावेटर 6 फीट 7,812 रुपये
स्क्वायर बेलर 6 फीट 93,750 रुपये
मल्चर 8 फीट 11,562 रुपये
ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर 40
0 लीटर 9,375 रुपये