गणेशोत्सव में इस बार डीजे बजाने के लिए पहले संबंधित वार्ड के जोन कमिश्नर और थाना प्रभारी से एनओसी लेनी होगी। इसके बाद ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। बिना एनओसी के प्रशासन डीजे बजाने की अनुमति नहीं देगा। डीजे के शोर की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। इस वजह से इस बार सख्ती बरती जा रही है। इतना ही डीजे मालिक को भी लिखित में देना होगा कि डीजे की वजह से सड़क पर जाम नहीं लगेगा
आवाज भी 75 डेसिबल से कम होगी। इसके बाद ही उसे जोन कमिश्नर और थाना प्रभारी एनओसी देने पर विचार करेंगे। गणेशोत्सव के लिए प्रशासन के पास आवेदन पहुंचने लगे हैं। जिन समितियों के आवेदन आ रहे हैं उन्हें बताया जा रहा है कि पहले दोनों जगहों से एनओसी लेकर आएं। इसके बाद ही आवेदन पुलिस के पास भेजा जाएगा। डीजे को लेकर प्रशासन ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है।
अस्पताल, स्कूल आदि सार्वजनिक जगहों के आसपास के 100 मीटर के दायरे में डीजे नहीं बजाया जाएगा। विसर्जन और झांकी में रात 10 बजे के बाद ही डीजे का उपयोग हो सकेगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले डीजे संचालकों का डीजे जब्त किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी।
DJ बजाने से पहले लेनी होगी NOC
बिना एनओसी के प्रशासन डीजे बजाने की अनुमति नहीं देगा. डीजे के शोर की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है. इस वजह से इस बार सख्ती बरती जा रही है. इतना ही डीजे मालिक को भी लिखित में देना होगा कि डीजे की वजह से सड़क पर जाम नहीं लगेगा।