सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जिन निवेशकों का पैसा अब तक वापस नहीं मिला है, उनके लिए अब एक और मौका दिया गया है। CRCS-Sahara Refund Portal पर रीसबमिशन (दोबारा आवेदन) का विकल्प फिर से शुरू कर दिया गया है।
फिर से कर सकते हैं आवेदन
यह सुविधा उन निवेशकों के लिए है, जिनके क्लेम में कोई कमी रह गई थी या किसी कारण से उनका भुगतान नहीं हो पाया था। अब वे अपनी गलतियों को सुधारकर दोबारा ऑनलाइन क्लेम जमा कर सकते हैं। इससे पैसे वापस मिलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है।
10 लाख रुपये तक के क्लेम के लिए सुविधा
फिलहाल यह रीसबमिशन सुविधा 10 लाख रुपये तक के निवेशकों के लिए उपलब्ध है। सही तरीके से क्लेम जमा करने के बाद आवेदन को लगभग 45 कार्य दिवस के भीतर प्रोसेस किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी रखी गई है।
50 हजार तक के क्लेम पहले ही प्रोसेस
पोर्टल पर पहले जमा किए गए 50,000 रुपये तक के कई क्लेम, जिनकी जांच पूरी हो चुकी थी, उन्हें प्रोसेस कर भुगतान किया जा चुका है। जिन आवेदनों में कमी पाई गई थी, उन्हें पोर्टल के माध्यम से सूचना दी गई थी। अब वे निवेशक अपनी जानकारी सुधारकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन प्रक्रिया से मिलेगी आसानी
- केवल ऑनलाइन जमा किए गए क्लेम ही मान्य होंगे
- पोर्टल पर ही फीस जमा करने की सुविधा
- क्लेम का स्टेटस भी ऑनलाइन चेक किया जा सकता है
इस डिजिटल प्रक्रिया से निवेशकों को लंबी कागजी कार्रवाई से राहत मिलेगी और भुगतान प्रक्रिया आसान बनेगी।
मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर
किसी भी तकनीकी सहायता या जानकारी के लिए निवेशक हेल्पडेस्क नंबर 011-20909044 और 011-20909045 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 0522-6937100, 0522-3108400, 0522-6931000 और 08069208210 नंबर पर सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक कॉल करके सहायता ली जा सकती है।सरकार की इस पहल से लाखों निवेशकों को अपनी जमा राशि वापस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
















