Indian Railways ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ी कार्रवाई की है। खराब खाना परोसने के मामले में कुल 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रेलवे ने अपनी ही कंपनी IRCTC पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि संबंधित सर्विस प्रोवाइडर पर 50 लाख रुपये का दंड लगाया गया है।
सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के आदेश
मिली जानकारी के अनुसार, 15 मार्च 2026 को ट्रेन नंबर 21896 (पटना–टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस) में खाने की गुणवत्ता को लेकर यात्री की शिकायत सामने आई थी। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच की गई, जिसमें अनियमितताएं सही पाई गईं। इसके बाद IRCTC पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और संबंधित सर्विस प्रोवाइडर पर 50 लाख रुपये का दंड लगाते हुए उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के आदेश दिए गए।
रेलवे ने दिए सख्त निर्देश
जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद रेलवे ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा और गुणवत्तापूर्ण भोजन देना उनकी प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं।
रोज लाखों यात्रियों को मिलता है खाना
गौरतलब है कि IRCTC के जरिए भारतीय रेलवे रोजाना 15 लाख से ज्यादा यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराता है। ट्रेन में वेज और नॉन-वेज दोनों तरह के खाने की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजा और रिटायरिंग रूम में भी खाने की व्यवस्था की जाती है।















