अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए ई-फाइलिंग में बड़ा अपडेट किया है। आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल में एक नया फीचर जोड़ा है। इसका सीधा फायदा करदाताओं को होगा। आइए जानते हैं, क्या है ये नया फीचर और इसे कैसे इस्तेमाल करना है।
ई-फाइलिंग पोर्टल में जुड़ा कौन सा फीचर?
अब ई-फाइलिंग पोर्टल में करदाता कुछ खास आयकर आदेशों के खिलाफ सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस फीचर के आने से पहले ये प्रक्रिया काफी बड़ी और जटिल थी। इसके साथ ही सुधार के लिए आवेदन मैन्युअल करना पड़ा था।
आयकर विभाग ने इसी फीचर को एड करते हुए बताया कि अब TP (ट्रांसफर प्राइसिंग), DRP (डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल) और रिवीजन ऑर्डर से जुड़े रेक्टिफिकेशन आवेदन के लिए र असेसिंग ऑफिसर (AO) के पास नहीं जाना होगा। करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर सीधे आवेदन कर सकेंगे।
कैसे करना है आवेदन
- सबसे पहले करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा
- उसके बाद Services टैब पर क्लिक करना होगा
- अब आपको Rectification का टैब दिखेगा
- उसके बाद Request to AO seeking rectification के विकल्प पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकेंगे
आयकर विभाग ने ये फीचर करदाताओं की परेशानी को देखते हुए एड किया है। इस नई डिजिटल सुविधा से रेक्टिफिकेशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। ऐसे में आयकर विभाग का ये कदम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ा अहम कदम माना जा रहा है। इससे करदाताओं और आयकर विभाग दोनों का काफी वक्त बचेगा।
आयकर विभाग ने ये फीचर करदाताओं की परेशानी को देखते हुए एड किया है। इस नई डिजिटल सुविधा से रेक्टिफिकेशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। ऐसे में आयकर विभाग का ये कदम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ा अहम कदम माना जा रहा है। इससे करदाताओं और आयकर विभाग दोनों का काफी वक्त बचेगा।
आयकर विभाग के इस फीचर को चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराना ने अहम कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस फीचर के आने के बाद अब करदाताओं की बार-बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस फीचर के आने के बाद अब रेक्टिफिकेशन आवेदन सीधे संबंधित टैक्स अथॉरिटी को भेजा जा सकता है, जो मूल आदेश में आवश्यक सुधार कर सकती है।















