रायगढ़, 14 जनवरी 2026/ गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार 26 जनवरी को जिला रायगढ़ में संचालित सभी देशी मदिरा दुकानें (सी.एस.-2 घघ), देशी कंपोजिट मदिरा दुकानें (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट), विदेशी एवं प्रीमियम मदिरा दुकानें (एफ.एल.-1 घघ), विदेशी कंपोजिट मदिरा दुकानें (एफ.एल.-1 घघ कंपोजिट) पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके साथ ही देशी मदिरा भंडारण भंडागार, सभी होटल बार अनुज्ञप्ति (एफ.एल.-3), शॉपिंग मॉल एवं रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति (एफ.एल.-3 क), पर्यटन बार (एफ.एल.-3 ग), तथा सभी देशी और विदेशी मदिरा अहाते भी बंद रहेंगे।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान मदिरा का किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय, वितरण या लेन-देन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी अनुज्ञप्तिधारकों, होटल-बार संचालकों एवं संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।














