एमसीबी/ 01 अगस्त 2025
छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(क)(1) के अंतर्गत ग्राम लरघाडण्डी, तहसील कोटाडोल निवासी पूसन बाई की जहरीले सर्प के काटने से हुई मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र शकसुधन सिंह को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार ग्राम कमर्जी तहसील कोटाडोल में मनीषा की मृत्यु पानी में डूबने के कारण हो गया था जिससे मृतिका के पिता देवप्रताप को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
यह सहायता राशि पीड़ित परिवार को आपदा की कठिन घड़ी में संबल प्रदान करने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त राहत उपायों के अंतर्गत दी गई है। स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 के मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय होगा।