बिलासपुर जिले की महामाया विहार आवासीय कॉलोनी में कुछ महीनों से OYO होटल संचालित किए जाने को लेकर कॉलोनीवासियों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि वेयरहाउस रोड स्थित महामाया विहार में आवासीय प्रयोजन के लिए स्वीकृत प्लॉट क्रमांक 18 और 19 में होटल का संचालन किया जा रहा है, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
स्थानीय निवासी बताते हैं कि यह भवन मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 5441/6/82 (7 दिसंबर 1982) के तहत आवासीय लेआउट के रूप में स्वीकृत था। इसके बावजूद यहाँ व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को असुविधा हो रही है।
सामाजिक माहौल पर असर
कॉलोनीवासियों का कहना है कि होटल में समाज को प्रभावित करने वाली गतिविधियां हो रही हैं, जिससे कॉलोनी का सामाजिक माहौल और सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि आवासीय क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां न केवल नियमों के खिलाफ हैं, बल्कि शांतिपूर्ण जीवन जीने के अधिकार का भी हनन करती हैं।
कांग्रेस नेता के भवन में OYO संचालन
कॉलोनीवासियों ने शिकायत के साथ स्वीकृत नक्शे और अनुमति पत्रों की छायाप्रति भी संलग्न की। उन्होंने नगर निगम से मांग की है कि OYO होटल को तुरंत बंद कराया जाए। शिकायत में कहा गया कि जिस भवन में होटल संचालित हो रहा है, वह एक कांग्रेस नेता का है।















