अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद भी टैरिफ नीति को और सख्त करने का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के व्यापक टैरिफ को अवैध ठहराया था, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति ने वैश्विक स्तर पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला लिया है।
10% से बढ़ाकर 15% किया टैरिफ
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट कर बताया कि अब दुनिया के सभी देशों से होने वाले आयात पर टैरिफ 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
ट्रंप का कहना है कि कई देश वर्षों से अमेरिका का आर्थिक फायदा उठाते रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार इस स्थिति को बदल रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में और नए टैक्स लगाए जा सकते हैं।

किस कानून के तहत लिया गया फैसला?
राष्ट्रपति ने यह फैसला Trade Act of 1974 के सेक्शन 122 के तहत लिया है। इस प्रावधान के अनुसार, भुगतान संतुलन की समस्या होने पर राष्ट्रपति 150 दिनों तक अधिकतम 15 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकते हैं।
इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने 10 प्रतिशत का अस्थायी वैश्विक टैरिफ लागू किया था, जिसे अब बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति पर जोर
ट्रंप ने अपने फैसले को अमेरिका के हित में बताया है। उनका कहना है कि टैरिफ बढ़ाना जरूरी है, ताकि देश को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने अन्य देशों को अमेरिका का फायदा उठाने दिया, लेकिन अब यह नीति बदली जा रही है।
स्पष्ट संकेत हैं कि ट्रंप अपनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति पर कायम हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सख्त रुख अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
















