हवाई यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नए नियम जारी किए हैं, जिनके तहत अब फ्लाइट टिकट कैंसिल करना पहले से ज्यादा आसान हो गया है।
48 घंटे में टिकट कैंसिल पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं
नए नियमों के मुताबिक, अगर यात्री ने टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया है, तो वह बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट कैंसिल कर सकता है। यह कदम यात्रियों को राहत देने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।
24 घंटे में नाम सुधार भी फ्री
अगर टिकट बुकिंग के दौरान नाम में कोई गलती हो जाती है, तो यात्री 24 घंटे के अंदर उसे मुफ्त में ठीक करवा सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
एजेंट या पोर्टल से बुकिंग पर रिफंड का नियम
अगर टिकट ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खरीदा गया है, तब भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। DGCA ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे 14 कार्य दिवस के भीतर रिफंड पूरा करें, ताकि यात्रियों को लंबा इंतजार न करना पड़े।
मेडिकल इमरजेंसी में भी मिलेगा रिफंड
नए नियमों में यह भी कहा गया है कि मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को रिफंड आसानी से दिया जाएगा। इससे यात्रियों को मुश्किल समय में राहत मिलेगी।
यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा
इन बदलावों से टिकट कैंसिलेशन और नाम सुधार की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी। यात्रियों को अब बार-बार शिकायत करने या अलग-अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। DGCA का यह फैसला यात्रियों के लिए सुविधाजनक और भरोसेमंद साबित होगा।
















