छत्तीसगढ़ में संपत्ति के पंजीयन और मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में 20 नवंबर 2025 से लागू नई गाइडलाइन दरों की जरूरत के अनुसार समीक्षा करने के निर्देश जिला मूल्यांकन समितियों को दिए गए थे।
इन निर्देशों के तहत दुर्ग और सरगुजा जिलों की समितियों ने संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजे। इन प्रस्तावों पर चर्चा के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का विस्तार से परीक्षण किया गया।
बैठक में समीक्षा के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दुर्ग और सरगुजा जिलों से प्राप्त नए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। अब इन जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें 2 मार्च 2026 से लागू हो जाएंगी।
आम नागरिक और संबंधित लोग नई दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
गौरतलब है कि राज्य के सभी 33 जिलों के लिए संशोधित गाइडलाइन दरें जारी कर दी गई हैं। इससे संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने में मदद मिलेगी।















