छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आने वाले धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। नगर पालिक निगम रायपुर ने शहर में तीन दिनों तक मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
नगर निगम की महापौर मीनाल चौबे के निर्देश पर निगम क्षेत्र में 20 मार्च, 27 मार्च और 31 मार्च 2026 को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
इन पर्वों पर रहेगा प्रतिबंध
नगर निगम के अनुसार 20 मार्च को चेटी चंद, 27 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और सभी मांस-मटन की दुकानों को बंद रखा जाएगा।
यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्राही ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी किए हैं।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम प्रशासन ने साफ कहा है कि प्रतिबंधित दिनों में यदि किसी होटल, भोजनालय या दुकान में मांस-मटन की बिक्री करते हुए पाया गया तो सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निगम प्रशासन ने सभी दुकानदारों और होटल संचालकों से आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
















