अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। दरअसल, सरकार ने पैन कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। 31 मार्च तक पैन कार्ड बनवाना आसान होगा, क्योंकि इस समय केवल आधार कार्ड का इस्तेमाल करके आवेदन किया जा सकता है। लेकिन 1 अप्रैल के बाद सिर्फ आधार का उपयोग अब पर्याप्त नहीं होगा और पैन कार्ड बनवाने में आपको नए नियमों के अनुसार दस्तावेज जमा करने होंगे।
सरकार ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) आवेदन प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है। नए नियमों के तहत अब पैन कार्ड के लिए केवल आधार-आधारित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 31 मार्च, 2026 से पहले केवल आधार कार्ड के जरिए ही पैन कार्ड बनवाया जा सकता है।
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ने बताया कि फिलहाल आवेदक केवल आधार का इस्तेमाल करके पैन कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन 1 अप्रैल से अब पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार के साथ-साथ जन्म तिथि (DOB) का प्रमाण और अन्य जरूरी दस्तावेज भी जमा करना होगा। पुराने फॉर्म 1 अप्रैल के बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और नाम पूरी तरह आधार कार्ड के अनुसार ही होना चाहिए।
संशोधित नियम लागू होने के बाद आवेदकों को PAN आवेदन के लिए नए फॉर्म इस्तेमाल करने होंगे। CSC पोर्टल के अनुसार नए फॉर्म जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। नए वित्तीय वर्ष से पैन कार्ड पर नाम नहीं लिखा जाएगा।
PAN कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसकी जरूरत वित्तीय और बैंकिंग लेन-देन के लिए होती है, जबकि आधार एक 12 अंकों का यूनिक पहचान नंबर है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जारी करता है।
















