रेलवे ने टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब टिकट कैंसिल कराने पर यात्रियों को पहले की तरह पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा, बल्कि समय के आधार पर रिफंड में कटौती की जाएगी।
नए नियमों के मुताबिक, ट्रेन के तय समय से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं 24 घंटे से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर सिर्फ 50% राशि ही वापस की जाएगी। अगर टिकट 72 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो करीब 75% तक रिफंड मिलेगा। ये नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू किए जाएंगे।
पहले 72 घंटे या उससे पहले टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को लगभग पूरा रिफंड मिल जाता था, लेकिन अब इन बदलावों के जरिए दलालों पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है, ताकि आम लोगों को आसानी से टिकट मिल सके।
इसके साथ ही रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कुछ नए प्रावधान भी किए हैं। अब यात्री किसी भी स्टेशन से अपना टिकट कैंसिल कर सकेंगे, जिससे उन्हें उसी स्टेशन तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा जहां से टिकट बुक किया गया था।
यात्रियों को अब डिपार्चर स्टेशन के अलावा आगे के किसी भी स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए मोबाइल ऐप में बोर्डिंग स्टेशन बदलने का विकल्प दिया जाएगा।
इसके अलावा, ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट पहले तक यात्री अपने कोच और क्लास को बदल सकेंगे। यानी जरूरत पड़ने पर 3rd AC से 1st AC में सीट अपग्रेड करने का विकल्प भी मिलेगा। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों से यात्रियों को ज्यादा सुविधा और बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा।
















