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टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, संपत्ति और सोना बेचने पर नहीं देना पड़ेगा ज्यादा टैक्स

Amish Kumari by Amish Kumari
July 16, 2026
in देश
टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, संपत्ति और सोना बेचने पर नहीं देना पड़ेगा ज्यादा टैक्स
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अगर आप इस वित्तीय वर्ष (FY 2026-27) में कोई पुराना मकान, जमीन, सोना या कोई अन्य लॉन्ग-टर्म कैपिटल एसेट (Long-term Capital Asset) बेचने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद अच्छी खबर है. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) बढ़ाकर 384 कर दिया है. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए CII 376 था. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) द्वारा जारी इस नए इंडेक्स से टैक्सपेयर्स को लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) टैक्स में अपनी देनदारी घटाने में बड़ी मदद मिलेगी.

 

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CII (कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स) का सालाना बदलाव टैक्स देने वालों के लिए एक अहम बात है, क्योंकि यह टैक्सेबल कैपिटल गेन (पूंजीगत लाभ) का हिसाब लगाते समय महंगाई के असर को ध्यान में रखने में मदद करता है. महंगाई के हिसाब से किसी एसेट (संपत्ति) की खरीद कीमत में बदलाव करके, यह इंडेक्स पक्का करता है कि टैक्स सिर्फ वैल्यू में हुई असली बढ़ोतरी पर लगे, न कि उस मुनाफ़ पर जो सिर्फ समय के साथ कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ हो.

 

 

 

कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को हर साल इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 के तहत नोटिफ़ाई किया जाता है. इसका इस्तेमाल लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन का हिसाब लगाते समय किसी कैपिटल एसेट की “इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ़ एक्विजिशन” (खरीद की इंडेक्स वाली लागत) तय करने के लिए किया जाता है. इंडेक्सेशन महंगाई के हिसाब से एसेट की खरीद कॉस्ट को बढ़ाता है, जिससे उन मामलों में टैक्सेबल गेन कम हो जाता है जहां टैक्स कानून के तहत इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है.

 

CII में बदलाव क्यों किया गया है?

CBDT महंगाई में होने वाले बदलावों को ध्यान में रखते हुए हर साल ‘कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स’ (CII) को अपडेट करता है. FY26-27 के लिए, इस इंडेक्स को पिछले फाइनेंशियल ईयर के 376 से बढ़ाकर 384 कर दिया गया है. इससे टैक्सपेयर्स मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन करते समय इस नए आंकड़े का इस्तेमाल कर सकेंगे.

 

इसमें कौन-से असेट्स शामिल हैं?

कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का इस्तेमाल योग्य कैपिटल असेट्स (जैसे अचल संपत्ति, ज्वेलरी और कुछ सिक्योरिटीज) पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, जहां मौजूदा टैक्स नियमों के तहत इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है. यह नया इंडेक्स टैक्सपेयर्स को टैक्सेबल गेन्स की कैलकुलेशन करने से पहले इन एसेट्स की महंगाई-एडजस्टेड परचेज कॉस्ट (purchase cost) का पता लगाने में मदद करता है.

 

कोई असेट कब लॉन्ग-टर्म कैपिटल असेट मानी जाती है?

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स के लिए जरूरी होल्डिंग पीरियड असेट के टाइप पर निर्भर करता है. अचल संपत्ति और अनलिस्टेड शेयर आमतौर पर 24 महीने से ज्यादा समय तक पास रखने पर इस कैटेगरी में आते हैं, जबकि लिस्टेड सिक्योरिटीज 12 महीने से ज्यादा समय तक पास रखने पर लॉन्ग-टर्म असेट बन जाती हैं. ज्यादातर अन्य कैपिटल असेट्स के लिए, कम से कम होल्डिंग पीरियड 36 महीने से ज्यादा होता है.

 

टैक्सपेयर्स के लिए इसका क्या मतलब है?

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के 384 होने से, योग्य लॉन्ग-टर्म कैपिटल असेट्स बेचने वाले टैक्सपेयर्स परचेज कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए इस नए इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे असल टैक्सेबल लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स का पता लगाने में मदद मिलती है और यह पक्का होता है कि टैक्स की कैलकुलेशन में महंगाई को सही ढंग से शामिल किया गया है.

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