Chhattisgarh news raipur छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सितंबर महीने में शहर के 7 प्रमुख पावन त्योहारों के दौरान नॉनवेज (मांस-मटन) की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
रायपुर नगर निगम के आदेश के अनुसार, यह रोक पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानों के साथ-साथ होटल, कैफे और रेस्टोरेंट पर भी लागू होगी।
शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई
रायपुर की मेयर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथियों पर नॉनवेज की बिक्री या परोसने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर नगर निगम के अधिकारियों की मेयर मीनल चौबे ने बैठक ली और सितंबर में प्रमख पर्वों पर नॉनवेज बैन करने का फैसला लिया।
इन 7 तारीखों पर नॉनवेज रहेगा बैन
4 सितंबर: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
7 सितंबर: पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस
14 सितंबर: गणेश चतुर्थी
15 सितंबर: पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
22 सितंबर : डोल ग्यारस
25 सितंबर: अनंत चतुर्दशी
26 सितंबर: पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा
होटल, कैफे और रेस्टोरेंट भी दायरे में
नगर निगम के आदेश के अनुसार, प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल, कैफे और रेस्टोरेंट में भी नॉनवेज बेचने या परोसने पर कार्रवाई की जाएगी।
नियमानुसार होगी कार्रवाई
यदि प्रतिबंधित तिथियों पर किसी प्रतिष्ठान में नॉनवेज की बिक्री या परोसने की पुष्टि होती है, तो निगम की टीम सामग्री जब्त करेगी और संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जोन स्तर पर होगी निगरानी
आदेश का पूरी तरह से पालन कराने के लिए नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नॉनवेज की दुकानों के साथ होटल, कैफे, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाएगा।
रायपुर नगर निगम की यह भी अपील
Chhattisgarh news raipurरायपुर नगर निगम ने सभी विक्रेताओं और संचालकों से निर्धारित सात दिनों में मांस-मटन की बिक्री और परोसने की गतिविधियां पूरी तरह बंद रखने की अपील की है।
















