FASTag New Rules अगर आपका घर किसी टोल प्लाजा (Toll Plaza) से 20 किलोमीटर के दायरे में है और आप रोजाना या अक्सर वहां से गुजरते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार (Central government) ने ऐसे पात्र निजी वाहन मालिकों के लिए रियायती लोकल FASTag पास की व्यवस्था की है। यह सुविधा 1 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इसके तहत पात्र वाहन मालिकों को हर बार टोल टैक्स (FASTag Local Pass) देने के बजाय तय शुल्क पर सालाना पास लेने का ऑप्शन मिलेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन कर यह प्रावधान किया है। 26 अक्टूबर 2026 की राजपत्र अधिसूचना के मुताबिक, पास की कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित टोल प्लाजा नगर पालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के अंदर है या बाहर।
1 नवंबर से कितनी होगी लोकल FASTag पास की कीमत?
नए नियमों के तहत पात्र वाहन मालिकों के लिए सालाना पास की दो दरें तय की गई हैं।
₹1,500 सालाना:यदि टोल प्लाजा नगर पालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर है।
ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे Whatsapp Channel को Join करें
₹3,000 सालाना:यदि टोल प्लाजा नगर पालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर है।
सरकार हर साल 1 अप्रैल को इन दरों की समीक्षा कर सकती है। इस पास का मकसद टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को बार-बार टोल शुल्क देने से राहत देना है।
किन लोगों को मिलेगा इस पास का फायदा?
यह सुविधा सभी वाहन मालिकों के लिए नहीं है। इसका लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।
वाहन मालिक का निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।
वाहन पर वैध और चालू FASTag लगा होना चाहिए।
FASTag का रजिस्ट्रेशन गैर-व्यावसायिक यानी निजी इस्तेमाल वाले वाहन के लिए होना चाहिए।
पास उसी टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है।
इसका मतलब है कि निजी कार, जीप या वैन जैसे पात्र वाहनों के मालिक इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, जबकि व्यावसायिक वाहनों को इस रियायती पास का लाभ नहीं मिलेगा।
किन जगहों पर लागू नहीं होगा लोकल FASTag पास?
सरकार ने इस सुविधा के इस्तेमाल को लेकर कुछ सीमाएं भी तय की हैं। लोकल पास लेने से हर टोल प्लाजा पर मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी। सिर्फ एक टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर मान्य: पास उसी शुल्क वसूली केंद्र पर काम करेगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है। कुछ हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं: जहां क्लोज्ड यूजर फी कलेक्शन सिस्टम के तहत टोल वसूला जाता है, वहां यह पास उपलब्ध नहीं होगा। वैकल्पिक सड़क होने पर सुविधा नहीं: यदि टोल प्लाजा तक जाने के लिए सर्विस रोड या दूसरी वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो इस पास को जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए आवेदन करने से पहले यह देखना जरूरी होगा कि आपका वाहन और संबंधित टोल प्लाजा नए नियमों के दायरे में आते हैं या नहीं।
क्या है FASTag और कैसे काम करता है?
FASTag एक इलेक्ट्रॉनिक टोल भुगतान सुविधा है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक पर काम करती है। इसे वाहन की विंडशील्ड पर लगाया जाता है। टोल प्लाजा से गुजरते समय इससे जुड़े खाते से शुल्क अपने आप कट जाता है, जिससे वाहन को भुगतान के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ती।
ये भी पढ़ें: Chhattisgarh samachar: छत्तीसगढ़ में अर्नब तूफान का असर, आज से भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट
लोकल पास और FASTag एनुअल पास में क्या अंतर है?
लोकल FASTag पास और सामान्य FASTag एनुअल पास अलग-अलग सुविधाएं हैं। सामान्य एनुअल पास निजी कार, जीप और वैन जैसे पात्र वाहनों के लिए निर्धारित नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर मान्य होता है। इसकी 2025-26 के आधार वर्ष के लिए कीमत ₹3,000 थी। यह पास एक साल या 200 यात्राओं तक, जो भी पहले पूरा हो, मान्य रहता है।
FASTag New Rules विपरीत, नया लोकल FASTag पास टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों के लिए है। इसकी कीमत संबंधित टोल प्लाजा की स्थानीय सीमा के आधार पर ₹1,500 या ₹3,000 सालाना होगी और यह केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य रहेगा, जिसके लिए जारी किया गया है। कुल मिलाकर, 1 नवंबर 2026 से शुरू होने वाली यह सुविधा टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों के लिए उपयोगी हो सकती है। हालांकि, पास लेने से पहले पात्रता, संबंधित टोल प्लाजा पर लागू नियमों और आवेदन प्रक्रिया की आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें।
















