आधार कार्ड अब केवल एक पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि यह विभिन्न सरकारी और निजी सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। इसी सिलसिले में, केंद्र सरकार ने आधार कार्ड धारकों के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसे 1 सितंबर
क्या है नया नियम?
सरकार के मुताबिक सभी आधार कार्ड धारकों को अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो आपका आधार और पैन दोनों इनवैलिड हो जाएंगे। इसका सीधा असर आपकी बैंकिंग सेवाओं, टैक्स संबंधी कामों और सरकारी योजनाओं के लाभ पर
क्यों है जरूरी?
आधार और पैन को लिंक करने से आपकी पहचान की डुप्लीकेसी खत्म होती है।
टैक्स चोरी पर लगाम लगती है।
सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है।
बैंकिंग सेवाओं में किसी तरह की परेशानी नहीं आती।
कब तक कराना है लिंक?
सरकार ने आधार-पैन लिंक की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 तय की है। यानी अब आपके पास बेहद कम समय बचा है। समय सीमा खत्म होने के बाद आपका पैन और आधार दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे और लेन-देन में आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
कैसे करें आधार-पैन लिंक?
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके अलावा निकटतम सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) या बैंक ब्रांच में जाकर भी यह काम करवाया जा सकता है। अगर आपने अब तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराया है, तो तुरंत यह काम निपटा लें। वरना 1 सितंबर के बाद आपकी आर्थिक और सरकारी सुविधाएं बाधित हो सकती हैं