रायगढ़, 16 सितम्बर 2025/ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति खाद्य लाईसेंस एवं पंजीयन के बिना खाद्य कारोबार प्रारंभ या संचालित नहीं कर सकता। इसी के परिपालन में खाद्य सुरक्षा विभाग रायगढ़ द्वारा जिले के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 17 सितम्बर 2025 को श्री झूलेलाल मंदिर परिसर, सिंधु भवन के सामने, पक्की खोली, चक्रधर नगर, रायगढ़ में आयोजित किया जाएगा। शिविर का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सागर दत्ता ने बताया कि शिविर में भाग लेने वाले कारोबारी खुदरा विक्रेता, होलसेल व्यापारी, वितरक, होटल, रेस्टोरेंट, ढ़ाबा विनिर्माता, वेंडर, कैटरर्स, स्ट्रीट फूड वेंडर आदि के लिए खाद्य अनुज्ञप्ति लाईसेंस एवं पंजीयन हेतु शिविर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को शिविर में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए कहा है।
















