देशवासियों के लिए टोल टैक्स को लेकर राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ये नए नियम 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुके हैं और सरकार ने इसे लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

नया टोल नियम देशभर में चल रहे और आने वाले सभी रोड प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा। सरकार ने 25 से 30 हजार किलोमीटर लंबे 2-लेन नेशनल हाईवे को 4-लेन में बदलने का फैसला लिया है। इन सभी प्रोजेक्ट्स पर टोल टैक्स के नए नियम लागू होंगे।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के मुताबिक, नए नियमों के तहत 2-लेन नेशनल हाईवे के निर्माण से लेकर प्रोजेक्ट पूरा होने तक लोगों को टोल टैक्स में 70 फीसदी की छूट मिलेगी। यानी वाहन चालकों को सिर्फ 30 प्रतिशत टोल टैक्स देना होगा।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में अहम संशोधन करते हुए इसे लागू किया है। नियमों के अनुसार, जब कोई हाईवे 4-लेन से 6 या 8 लेन में बदला जाएगा, तब टोल टैक्स में 25 फीसदी की छूट दी जाएगी, यानी 75 प्रतिशत टोल लिया जाएगा। वहीं, टोल निर्माण की लागत वसूल होने के बाद पहले से ही टोल टैक्स सिर्फ 40 प्रतिशत लेने का प्रावधान है।

बताया जा रहा है कि देशभर में करीब 25 से 30 हजार किलोमीटर लंबे 2-लेन हाईवे को 4-लेन में अपग्रेड किया जाएगा, जिस पर लगभग 10 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। फिलहाल नेशनल हाईवे पर माल ढुलाई की हिस्सेदारी 40 फीसदी है, जिसे बढ़ाकर 80 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। 4-लेन हाईवे बनने के बाद वाहनों की रफ्तार 30–35 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 50 किमी प्रति घंटा या उससे ज्यादा हो जाएगी।
















