छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी और अब इसे लागू करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है।
वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 1 सितंबर 2025 से राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 252 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना केवल मूल वेतन के आधार पर की जाएगी, इसमें विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होंगे। बढ़ी हुई राशि का भुगतान जनवरी 2026 से शुरू होगा।
कर्मचारियों को मिलेगा केंद्र सरकार के बराबर DA
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कर्मचारियों के हित में यह घोषणा करते हुए बताया कि अब राज्य के अधिकारी और कर्मचारी केंद्र सरकार के समान 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) प्राप्त करेंगे। इससे पहले यह दर 55 प्रतिशत थी, जिसे अब 3 प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद कर्मचारी संगठनों में उत्साह और खुशी का माहौल देखा गया।
कौन-कौन से कर्मचारी होंगे लाभार्थी
इस फैसले से लगभग 3.9 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी सीधे लाभान्वित होंगे, जो राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को समय पर पेंशन और सेवानिवृत्ति से जुड़े अन्य भुगतानों का भी भरोसा दिया है।
















