भारत में हवाई यात्रा के दौरान पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज करने पर अब रोक लगा दी गई है। एयरलाइन्स में उपलब्ध सीट पावर सप्लाई सिस्टम में पावर बैंक को प्लग करके चार्ज करना भी अब मना है।
अब केवल हैंड बैग में ही पावर बैंक और बैटरी ले जाने की अनुमति होगी; ओवरहेड बिन में पावर बैंक या बैटरी रखना अब निषेध है। DGCA ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं और इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
DGCA ने जारी की नई गाइडलाइंस
DGCA ने यह कदम उड़ान के दौरान लिथियम बैटरी में आग लगने की घटनाओं के बाद उठाया है। यात्रियों और एयरक्राफ्ट क्रू के सदस्य अक्सर लिथियम बैटरी वाले उपकरण साथ लेकर उड़ान में जाते थे, जिन्हें फ्लाइट के दौरान चार्ज करने की सुविधा होती थी। अब इन बैटरियों से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए DGCA ने ‘खतरनाक सामान संबंधी चेतावनी परिपत्र’ जारी किया है।
इन नियमों के अनुसार, यदि कोई उपकरण गर्मी, धुआं या असामान्य गंध छोड़ता है, तो यात्रियों को तुरंत केबिन क्रू को सूचित करना होगा। इसके अलावा, एयरलाइंस को लिथियम बैटरी से संबंधित सभी सुरक्षा मुद्दों और घटनाओं की तुरंत DGCA को रिपोर्ट करनी होगी।
विमानन विशेषज्ञों ने आग्रह किया है कि इस नए खतरे को देखते हुए एयरलाइंस से यह भी कहा गया है कि प्रति यात्री केवल एक हैंडबैग रखने का नियम सख्ती से लागू किया जाए।
















