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ITR फाइल करने के लिए बचे हैं सिर्फ 6 दिन बाकी, चूक गए तो देना पड़ेगा जुर्माना…

Amish Kumari by Amish Kumari
September 10, 2025
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ITR फाइल करने के लिए बचे हैं सिर्फ 6 दिन बाकी, चूक गए तो देना पड़ेगा जुर्माना…
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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है, और आपके पास इसे पूरा करने के लिए अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करते हैं तो भारी पेनाल्टी और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय में जरूरी दस्तावेज तैयार करना, सही जानकारी भरना और ऑनलाइन पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करना बेहद महत्वपूर्ण है। जल्द से जल्द यह कदम उठाएं ताकि आप अनावश्यक परेशानियों से बच सकें। आपको बता दें, अगर आपको नॉन-ऑडिट ITR फाइल करना है तो इसे फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है।

 

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अब तक करीब 4.9 करोड़ ITR दाखिल हो चुके

 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ताजा आंकड़ों के अनुसार, असेसमेंट ईयर 2025-26 (AY26) के लिए अब तक करीब 4.9 करोड़ ITR दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 4.6 करोड़ से अधिक रिटर्न्स का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 3.3 करोड़ से ज्यादा ITR का प्रोसेसिंग कार्य भी सफलतापूर्वक हो चुका है। पिछले असेसमेंट ईयर 2024-25 के दौरान 31 जुलाई 2024 तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ रिटर्न्स फाइल किए गए थे, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा है। यह बढ़ती टैक्स कंप्लायंस और डिजिटल अवेयरनेस को दर्शाता है।

 

कितनी देनी होगी पेनाल्टी

 

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख चूक जाते हैं, तो इसका सबसे पहला और सीधा असर सेक्शन 234F के तहत लगने वाले पेनाल्टी चार्ज के रूप में देखने को मिलता है। यह एक लेट फीस होती है, जो सिर्फ देरी से ITR फाइल करने पर लगती है, भले ही आपकी टैक्स लायबिलिटी शून्य हो या आपको रिफंड मिलना हो। अगर आपकी कुल इनकम ₹5 लाख से ज्यादा है, तो आपको ₹5,000 तक की पेनाल्टी भरनी होगी। अगर आपकी कुल इनकम ₹5 लाख या उससे कम है, तो यह पेनाल्टी अधिकतम ₹1,000 होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लेट फीस प्रत्येक रिटर्न पर लगती है।

 

 

 

इसे ऐसे समझें कि मान लीजिए आप एक सैलेरीड प्रोफेशनल हैं और आपके नियोक्ता यानी कंपनी ने आपकी सैलरी पर पूरा TDS (टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स) पहले ही काट लिया है। ऐसे में आपकी पूरी टैक्स लायबिलिटी पहले ही चुकाई जा चुकी है, फिर भी अगर आप ITR फाइल करना भूल जाते हैं, तो आपको यह लेट फीस चुकानी पड़ेगी, जबकि आपका कोई टैक्स बकाया नहीं होता।

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