रायगढ़। रायगढ़ जिले में आपसी विवाद के बाद बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस गंभीर मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन ने आरोपी बड़े भाई सुनील कुमार दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एक दिन की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह घटना 14 मार्च 2025 की होली की रात करीब आठ बजे की है। आरोपी सुनील कुमार दास और उसका छोटा भाई निर्मल दास बस्ती में घूमने के बाद घर लौटे थे। घर पहुंचने के बाद किसी मामूली बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। गुस्से में आकर सुनील कुमार ने लकड़ी के डंडे से अपने भाई निर्मल के सिर पर कई वार किए। गंभीर चोटों के चलते निर्मल दास की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस कार्रवाई और अदालत का फैसला
घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने जूटमिल थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया।
सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी सुनील कुमार दास को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक पी.एन. गुप्ता ने अदालत में पैरवी की।
















