छत्तीसगढ़ में आबकारी आयुक्त, रायपुर के निर्देशों के अनुसार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के मौके पर जिले में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के आदेश के तहत इस दिन जिले की सभी शराब बिक्री और परोसने वाली दुकानें तथा इकाइयां पूरी तरह बंद रहेंगी।
किन-किन प्रतिष्ठानों पर रहेगा प्रतिबंध
शुष्क दिवस के दौरान दुर्ग जिले में स्थित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब तथा अन्य लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसमें एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एल.एल.-1 (ख-अहाता), एल.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-2 (क), एफ.एल.-3, 3 (क,ग), 4, 4 (क), 5, 5 (क), 6, 7, 8, सी.एस.-1, सी.एस.-1-ग, एफ.एल.-10 तथा भंडारण भांडागार भिलाई शामिल हैं।
कड़ाई से पालन के निर्देश
प्रशासन ने सभी संबंधित लाइसेंसधारकों को निर्देश दिए हैं कि शुष्क दिवस के आदेश का पूर्णतया पालन सुनिश्चित करें। इस दौरान शराब की बिक्री या परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि गणतंत्र दिवस की गरिमा बनाए रखने के लिए शुष्क दिवस के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
















