आयकर कानून में प्रस्तावित बदलावों के तहत सरकार ने ड्राफ्ट इनकम टैक्स नियम 2026 जारी किए हैं। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकते हैं। इन बदलावों में कई टैक्स फॉर्म्स के नंबर बदलने का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव मुख्य रूप से प्रशासनिक और संरचनात्मक हैं, इससे टैक्स प्रक्रिया पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा।
Form 16 और 26AS के नंबर बदलने की तैयारी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नए कानून के तहत कई अहम फॉर्म्स का पुनः क्रमांकन किया जा सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मुताबिक, मौजूदा Form 16 को Form 130 और Form 26AS को Form 168 के रूप में बदला जा सकता है।
हालांकि, इन बदलावों को लेकर अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अंतिम फैसला सरकार की अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगा।
प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव नहीं
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि फॉर्म का नाम या नंबर बदलने के अलावा उनकी सामग्री, उद्देश्य और समय-सीमा में कोई बड़ा बदलाव प्रस्तावित नहीं है।
वेतनभोगी कर्मचारियों, नियोक्ताओं और अन्य करदाताओं के लिए प्रक्रिया लगभग पहले जैसी ही रहेगी। यानी टैक्स भरने का तरीका नहीं बदलेगा, सिर्फ फॉर्म का नंबर बदल सकता है।
नए फॉर्म्स के तहत होगा अनुपालन
संभावना है कि टैक्स वर्ष 2026-27 से जुड़े सभी काम नए क्रमांक वाले फॉर्म्स के तहत किए जाएंगे। हालांकि, यह पूरी तरह आयकर पोर्टल की तकनीकी तैयारी और सरकारी नोटिफिकेशन पर निर्भर करेगा।
मिल सकता है ट्रांजिशन पीरियड
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार कुछ समय तक पुराने और नए फॉर्म नंबरों को साथ-साथ चलने की अनुमति दे सकती है। इससे करदाताओं को अचानक बदलाव से होने वाली परेशानी से बचाया जा सकेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआत में थोड़ी भ्रम की स्थिति बन सकती है, लेकिन अगर सरकार की ओर से स्पष्ट गाइडलाइंस और FAQs जारी किए जाते हैं, तो यह बदलाव आसानी से लागू हो सकता है।
जल्द आएंगे विस्तृत दिशा-निर्देश
फिलहाल, Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने ड्राफ्ट नियमों पर हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। उम्मीद है कि संसद 1 अप्रैल से पहले इस कानून को मंजूरी दे सकती है।
आने वाले दिनों में संशोधित फॉर्म्स और नए नियमों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं, जिससे करदाताओं को नई व्यवस्था समझने में आसानी होगी।
















