ओडिशा। तय रूट छोड़कर शॉर्टकट से जाना एक ट्रांसपोर्टर को भारी पड़ गया। झारसुगुड़ा आरटीओ की जांच में गुड्स कैरियर CG-13AY-0115 परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया। यह वाहन हरिओम एंटरप्राइजेस (पतरापाली, खैरपुर रोड, रायगढ़) के नाम पर रजिस्टर है। विभाग ने ₹10,500 का जुर्माना लगाते हुए ट्रक को जब्त कर लिया।
रात में हुई कार्रवाई
17 फरवरी 2026 की रात करीब 8:59 बजे रेंगाली थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान इस ट्रक को रोका गया। दस्तावेज जांच में पता चला कि वाहन आयरन ओर लेकर ऐसे रास्ते से गुजर रहा था, जो उसके परमिट में तय नहीं था। चालान नंबर OR3012862602 में भी इसका उल्लेख किया गया है।
न तो नेशनल हाईवे, न स्टेट हाईवे
जांच में सामने आया कि ट्रक जिस रास्ते से जा रहा था, वह न तो राष्ट्रीय राजमार्ग था और न ही राज्य मार्ग, फिर भी उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया।
इन धाराओं में मामला दर्ज
- धारा 177 – सामान्य उल्लंघन
- धारा 192(A) – परमिट शर्तों का उल्लंघन
कुल जुर्माना: ₹10,500 (बकाया)
स्थिति: वाहन जब्त
चालान में यह भी दर्ज किया गया है कि परमिट नंबर 12260010 की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। इसे गंभीर मामला मानते हुए विभाग ने तुरंत वाहन जब्त कर लिया।
शॉर्टकट लेने पर बढ़ी सख्ती
परिवहन विभाग के अनुसार, टोल और समय बचाने के लिए कई भारी वाहन चालक अंदरूनी और ग्रामीण सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है और हादसों का खतरा भी बढ़ रहा है। इसी वजह से अब ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।
















