रायगढ़ | 4 जनवरी 2026
थाना कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घर में उपद्रव मचाकर चाकू लहराने और जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुजरातीपारा निवासी सिध्दार्थ मेश्राम उर्फ गोलू (28 वर्ष) के विरुद्ध उसकी मां श्रीमती कौशिल्या मेश्राम (77 वर्ष) ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला ने बताया कि उसका छोटा बेटा शराब का आदी और झगड़ालू प्रवृत्ति का है, जो आए दिन नशे की हालत में घर में विवाद करता है।

घटना के दिन आरोपी ने बाजार से लौटने के बाद बाहर जाने के लिए सात लाख रुपये की मांग की। इनकार करने पर उसने गाली-गलौज करते हुए मां के साथ धक्का-मुक्की की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद आरोपी ने धारदार चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी देते हुए परिजनों को दौड़ाया। बड़े बेटे उज्याल मेश्राम के बीच-बचाव करने पर उसे भी अश्लील गालियां दी गईं। जान बचाकर परिजन थाना कोतवाली पहुंचे, जहां आरोपी चाकू लहराते हुए थाने तक पहुंच गया।

महिला की शिकायत पर थाना कोतवाली रायगढ़ में अपराध क्रमांक 07/2026 अंतर्गत धारा 119(1), 296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 25 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल के निर्देशन में उप निरीक्षक दिलीप बेहरा व पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। उसके कब्जे से एक धारदार स्टील का चाकू भी जब्त किया गया है।
पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
















