रायगढ़, 04 फरवरी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में महिला थाना रायगढ़ ने महिला एवं नाबालिगों से जुड़े अपराधों पर सख्ती दिखाते हुए दो अलग-अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई की है। बालिका से छेड़छाड़ और युवती से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
केस नंबर 1
इंस्टाग्राम फ्रेंड बना दरिंदा, बालिका से छेड़छाड़ — अपहरण, छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार
जानकारी के अनुसार, पीड़ित बालिका के पिता ने 2 फरवरी को महिला थाना रायगढ़ में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि पिछले 4–5 महीनों से एक अज्ञात युवक उनकी बेटी से बात कराने और फोटो मांगने के लिए लगातार घर के मोबाइल पर कॉल कर रहा था।
दिनांक 02 फरवरी 2026 को दोपहर में बालिका अपने पिता को टिफिन देने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। तलाश के दौरान रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि बालिका जेलपारा कॉम्प्लेक्स, जूटमिल क्षेत्र में है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने एक युवक को भागते हुए देखा, जिसे पकड़ लिया गया।
पूछताछ में बालिका ने बताया कि आरोपी कार्तिक तिवारी से उसकी पहचान 7–8 महीने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। आरोपी उसके मामा के साथ कांशीराम चौक, जूटमिल क्षेत्र में किराए के मकान में रहता है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे स्कूटी से अपने किराए के मकान ले जाने का प्रयास किया और जेलपारा कॉम्प्लेक्स में उसके साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की।
मामले में अपराध क्रमांक 06/2026 के तहत धारा 137(2), 75 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी कार्तिक तिवारी, पिता हरिशंकर तिवारी, उम्र 23 वर्ष, निवासी खरगौन (मध्य प्रदेश), हाल मुकाम कांशीराम चौक, जूटमिल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
















