कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसका असर कारोबारियों और आम उपभोक्ताओं दोनों पर पड़ेगा। Government of India ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10% अतिरिक्त LPG कोटा देने का फैसला किया है, ताकि बढ़ती मांग और सप्लाई के बीच संतुलन बनाया जा सके।
सरकार के इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से गैस की कमी और कीमतों से परेशान थे। सरकार ने यह भी माना है कि देश में LPG की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है।
“सहायता फ्रेमवर्क” के तहत बड़ा कदम
कमर्शियल LPG की सप्लाई सुधारने और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए यह फैसला “सहायता फ्रेमवर्क” के तहत लिया गया है। इसके अनुसार, राज्यों को अतिरिक्त LPG आवंटन कुछ शर्तों और सुधारात्मक कदमों के आधार पर दिया जाएगा।
इन सुधारों पर मिलेगा अतिरिक्त फायदा
- जो राज्य CGD से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी देंगे और शिकायत निवारण के लिए समितियां बनाएंगे, उन्हें 1% अतिरिक्त कोटा मिलेगा।
- “डीम्ड CGD परमिशन” लागू करने वाले राज्यों को 2% अतिरिक्त LPG दिया जाएगा।
- “डिग एंड रिस्टोर स्कीम” लागू करने पर 3% अतिरिक्त सप्लाई मिलेगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा।
- CGD कंपनियों के लिए किराया या शुल्क कम करने वाले राज्यों को 4% अतिरिक्त आवंटन दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस पहल से गैस सप्लाई सिस्टम में सुधार होगा और उपभोक्ताओं के साथ-साथ कारोबारियों को भी बेहतर सुविधाएं
















