छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने राजनीतिक और अन्य संगठनों में शामिल होने पर लगाई गई रोक से जुड़े आदेश को वापस ले लिया है।
क्या था 21 अप्रैल का आदेश?
दरअसल, 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों के आचरण नियमों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे। इस आदेश में सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक दल या संगठन में शामिल होने, पद लेने और सक्रिय भागीदारी करने से रोका गया था। इसके साथ ही बिना अनुमति किसी संस्था, समिति या संगठन में पद संभालने पर भी पाबंदी लगाई गई थी।
24 घंटे में ही लिया यू-टर्न
हालांकि, आदेश जारी होने के महज 24 घंटे के भीतर ही सरकार ने इसे वापस ले लिया। नए आदेश में साफ किया गया है कि 21 अप्रैल का निर्देश अगले आदेश तक स्थगित रहेगा।
उप सचिव अंशिका पांडेय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि फिलहाल पुराने नियम लागू नहीं होंगे और इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई पर भी रोक रहेगी।















