मुहर्रम की तैयारियां जोर-शोर से शुरु हो गई है। त्यौहार के दौरान निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। वहीं मुहर्रम और उर्स में होने वाले आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने एक आदेश जा किया है। जारी आदेश के अनुसार, इस बार छत्तीसगढ़ में शरियत के हिसाब से मुहर्रम, उर्स मनाया जाएगा।
शरियत के हिसाब से मनाया जाएगा त्योहार
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी धार्मिक आयोजन शरियत के अनुसार ही संपन्न कराए जाएंगे। आयोजन में बैंड-बाजा, नाच-गाना, डीजे और धुमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वक्फ बोर्ड ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी हाल में डीजे, धुमाल या आतिशबाजी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नियमों का पालन करना अनिवार्य
वक्फ बोर्ड ने आदेश में ये भी कहा है कि सभी ताजिया कमेटियों, दरगाह कमेटियों और उर्स आयोजन समितियों को नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी समिति उल्लंघन किया जाता है, तो उस पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने वाली समितियों को भंग करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।















