छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय और शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग ने ऐसे शिक्षकों को वर्तमान शिक्षा सत्र यानी 2026-27 के खत्म होने तक पुनर्नियुक्ति देने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। आपको बता दें इसमें सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक सभी शामिल होंगे।
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। शासन ने संचालनालय को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र समाप्त होने तक पुनर्नियुक्ति देने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।
शिक्षा सत्र खत्म होने तक जारी रहेगी सेवा
आदेश के अनुसार, जिन शिक्षकों का सेवानिवृत्ति का समय शिक्षा सत्र के बीच में आता है, उन्हें सत्र 2026-27 के अंतिम दिन तक सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। इससे विद्यालयों में शिक्षण कार्य बिना किसी व्यवधान के जारी रहेगा और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।
रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष ही रहेगी
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष निर्धारित है। हालांकि, कई शिक्षक शिक्षा सत्र के बीच में ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी और पढ़ाई की निरंतरता प्रभावित होती है। इसी समस्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था लागू की है कि पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र की समाप्ति तक पुनर्नियुक्ति दी जाएगी















