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सरकारी कर्मचारियों के लिए आई अच्छी खबर, NPS देरी होने पर कर्मचारी को मिलेगा ब्याज

Amish Kumari by Amish Kumari
July 17, 2026
in देश
सरकारी कर्मचारियों के लिए आई अच्छी खबर, NPS देरी होने पर कर्मचारी को मिलेगा ब्याज
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आपके वेतन से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का अंशदान कट तो रहा है, लेकिन समय पर आपके पेंशन खाते में जमा नहीं हो रहा है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure-DoE) ने सभी सरकारी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के NPS योगदान को तय समय-सीमा के भीतर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के पास जमा किया जाए. मंत्रालय का कहना है कि देरी होने से कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड पर सीधा असर पड़ता है और उनका निवेश बढ़ने का मौका कम हो जाता है.

 

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देरी होने पर कर्मचारी को मिलेगा ब्याज

13 जुलाई 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) में DoE ने कहा है कि अगर किसी कर्मचारी का मासिक NPS अंशदान तय समय के बाद उसके पेंशन खाते में जमा होता है, तो कर्मचारी को उस देरी की अवधि का ब्याज भी दिया जाएगा. यह ब्याज पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की उस समय लागू ब्याज दर के बराबर होगा. फिलहाल PPF पर 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है. यानी यदि विभाग की लापरवाही से NPS में पैसा देर से जमा होता है, तो कर्मचारी को उसका आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा.

जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि NPS में योगदान जमा करने में देरी प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुई है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. विभागाध्यक्ष (Head of Department) या मुख्य लेखा नियंत्रक (Chief Controller of Accounts) पूरे मामले की जांच करेंगे और यह तय करेंगे कि देरी के लिए कौन जिम्मेदार है.

 

यदि जांच में किसी अधिकारी की गलती सामने आती है, तो कर्मचारी को दिए गए ब्याज की भरपाई उसी अधिकारी से कराई जाएगी. इसके अलावा संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है.

 

TDS नियमों की तरह तय होगी जिम्मेदारी

कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, दोषी अधिकारी की जिम्मेदारी और आर्थिक दायित्व तय करने का तरीका वही होगा, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201(1A) के तहत TDS जमा करने में देरी के मामलों में अपनाया जाता है. यानी सरकार इस मामले को वित्तीय लापरवाही मानते हुए तय नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगी.

 

31 जुलाई तक मांगी गई रिपोर्ट

वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि अब तक ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट 31 जुलाई 2026 तक भेजी जाए. साथ ही विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि भविष्य में NPS अंशदान तय समय के भीतर ही जमा हो और किसी भी तरह की देरी न हो.

 

कर्मचारियों के लिए क्यों है यह फैसला अहम?

एक लंबी अवधि की रिटायरमेंट बचत योजना है, जिसमें हर महीने जमा होने वाला पैसा बाजार से जुड़े निवेश में लगाया जाता है. यदि अंशदान समय पर जमा नहीं होता, तो कर्मचारी उस अवधि का संभावित निवेश रिटर्न खो सकता है. यही वजह है कि वित्त मंत्रालय ने समय पर जमा सुनिश्चित करने, कर्मचारियों को ब्याज देने और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं. इससे कर्मचारियों के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी और सरकारी विभागों में जवाबदेही भी बढ़ेगी

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