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वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का टिकट लेने से पहले इन जरूरी नियमों को समझ लें, नहीं तो कैंसिलेशन पर रिफंड से हाथ धोना पड़ सकता है

Amish Kumari by Amish Kumari
January 19, 2026
in देश
रेलवे ने बनाया रिकॉर्ड, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का दमदार ट्रायल: 180 KM प्रति घंटे की रफ्तार में भी नहीं छलका पानी
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हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अगर आप भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं और टिकट बुक कराने वाले हैं, तो उससे पहले इसके टिकट कैंसिलेशन नियम जरूर जान लें, वरना आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

दरअसल, भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के कन्फर्म टिकट को रद करने के नियम पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त कर दिए हैं। ऐसे में टिकट कैंसिल करने पर रिफंड कम या बिल्कुल नहीं मिल सकता है। आइए जानते हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियम।

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वंदे भारत स्लीपर टिकट कैंसिलेशन नियम

रेलवे के नियमों के मुताबिक, यदि टिकट बुक करने के बाद ट्रेन चलने से 72 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल किया जाता है, तो कुल किराए का कम से कम 25 प्रतिशत काट लिया जाएगा। वहीं, अगर ट्रेन के प्रस्थान से 72 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले के बीच टिकट रद करते हैं, तो 50 प्रतिशत किराया कटेगा, यानी आधी रकम ही वापस मिलेगी।

इसके अलावा, अगर ट्रेन चलने में 8 घंटे से कम समय बचा हो और टिकट कैंसिल किया जाए, तो किसी भी तरह का रिफंड नहीं दिया जाएगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के ये नियम मौजूदा वंदे भारत चेयर कार और अन्य सामान्य ट्रेनों की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त माने जा रहे हैं।

कब कितना रिफंड मिलेगा?

  • ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
  • 72 से 8 घंटे से अधिक तक टिकट कैंसल करने पर 50 फीसदी रिफंड मिलेगा।
  • 72 घंटे से अधिक में टिकट कैंसल किया जाए तो 75 फीसीद रिफंड मिलेगा।

नहीं बुक कर सकते दूसरा टिकट

अधिकारियों के अनुसार, इस नियम के लागू होने से वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए टिकट रद करने और रिफंड राशि में बदलाव करने का समय कम हो जाएगा, क्योंकि इन ट्रेनों में यात्रियों को केवल कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कैंसिल किए गए टिकटों के बदले आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होगी।

रिजर्वेशन कोटा के नियमों में बदलाव

इसके अलावा भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन (RAC) की सुविधा भी समाप्त कर दी है। इस सेवा के लिए न्यूनतम दूरी 400 किलोमीटर निर्धारित की गई है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में अब केवल सीमित रिजर्वेशन कैटेगरी ही मान्य होंगी।

रेलवे के अनुसार, इनमें केवल लेडीज कोटा, दिव्यांग यात्रियों के लिए कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा और ड्यूटी पास शामिल होंगे। इनके अलावा किसी अन्य तरह का रिजर्वेशन या कोटा इस ट्रेन में लागू नहीं किया

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