रायगढ़। रायगढ़ जिला कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी कार्तिक जायसवाल (25 साल) ने 16 साल की नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने घर बुलाया और उसके साथ गलत हरकत की।
कुछ समय बाद नाबालिग 5 महीने की गर्भवती हो गई। जब उसने आरोपी से शादी करने को कहा तो उसने मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने खरसिया थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
शादी का झांसा देकर बुलाया
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पीड़िता ने 7 दिसंबर 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि आरोपी उसके मोहल्ले में रहता था और करीब दो साल से शादी करने की बात कर रहा था। जुलाई 2024 की रात करीब 12 बजे वह उसे बहला-फुसलाकर अपने पुराने घर ले गया, जहां शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
इसके बाद भी आरोपी मौके मिलने पर पीड़िता के साथ संबंध बनाता रहा। इसी दौरान वह गर्भवती हो गई।
शादी से किया इनकार
जब पीड़िता ने गर्भवती होने के बाद शादी की बात कही तो आरोपी ने साफ मना कर दिया। इसके बाद मामला थाने पहुंचा।
20 साल की सजा और जुर्माना
मामले की सुनवाई के बाद FTSC (पॉक्सो) कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र साहू ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर 4 महीने की अतिरिक्त सजा भी तय की गई है।
















