भारतीय रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों के लिए बड़ा स्पष्टता भरा अपडेट जारी किया है। अब वैध UDID कार्ड रखने वाले दिव्यांग यात्री मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के आरक्षित SLRD और LSLRD कोच में यात्रा कर सकेंगे।
रेलवे बोर्ड के नए दिशा-निर्देश
रेलवे बोर्ड के अनुसार, इन विशेष कोचों में यात्रा के लिए दो श्रेणियों के यात्रियों को मान्यता दी गई है। पहली श्रेणी में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPWD) द्वारा जारी वैध UDID कार्ड धारक शामिल हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में वे दिव्यांग यात्री हैं जिन्हें रेलवे की ओर से रियायती किराया सुविधा दी जाती है। हालांकि, दोनों ही मामलों में वैध टिकट या अधिकृत यात्रा दस्तावेज होना अनिवार्य होगा।
अनधिकृत यात्रा पर सख्त कार्रवाई
रेलवे ने यह भी साफ किया है कि दिव्यांगों के लिए आरक्षित कोचों में अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में रेलवे एक्ट 1989 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान रहेगा।
रेलवे का यह कदम दिव्यांग यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और व्यवस्थित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
















