सरकारी कामकाज की गरिमा और अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग कोंडागांव ने अहम कदम उठाया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोंडागांव की ओर से जारी निर्देश में शासकीय कर्मचारियों को दफ्तर समय या सरकारी परिसर में सोशल मीडिया रील और वीडियो बनाने पर सख्त रोक लगा दी गई है।
सरकारी दफ्तर में सोशल मीडिया गतिविधि पर रोक
हाल ही में कुछ कर्मचारियों द्वारा कार्यालय परिसर में रील और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले सामने आए थे। विभाग ने इसे शासकीय सेवा आचरण नियमों के खिलाफ बताया है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से कार्यालय की गरिमा और अनुशासन प्रभावित होता है।
जारी निर्देश में साफ कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी कार्यालय समय या शासकीय परिसर में निजी सोशल मीडिया वीडियो नहीं बनाएगा। साथ ही सरकारी वर्दी, दस्तावेज, कार्यालय सामग्री या परिसर का उपयोग निजी सोशल मीडिया कंटेंट के लिए नहीं किया जा सकेगा।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शासन या विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि से दूर रहें। यदि कोई कर्मचारी आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ शासकीय सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग का यह फैसला प्रशासनिक अनुशासन और बेहतर कार्य संस्कृति की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे कार्यालयीन माहौल की गंभीरता बनी रहेगी और कर्मचारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
















