छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन कीमतों को लेकर एक बार फिर संशोधन किया गया है। कोरबा और रायपुर के बाद अब धमतरी, बलौदा बाजार और गरियाबंद जिलों में भी जमीन की नई गाइडलाइन दरें 4 फरवरी से लागू हो गई हैं।
गौरतलब है कि राज्य में 20 नवंबर 2025 से नई गाइडलाइन दरें प्रभावी की गई थीं। इसके बाद राज्य शासन ने सभी जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिए थे कि वे गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण से जुड़े प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजें। इसी क्रम में बोर्ड द्वारा स्वीकृत संशोधित दरें अब इन तीनों जिलों में लागू कर दी गई हैं।

बैठक में दरों की समीक्षा, प्रस्तावों को मिली मंजूरी
शासन के निर्देश पर धमतरी, बलौदा बाजार और गरियाबंद जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावित गाइडलाइन दरों की समीक्षा की गई और विस्तृत चर्चा के बाद तीनों जिलों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
आम नागरिक और संबंधित हितधारक नई गाइडलाइन दरों की जानकारी अपने-अपने जिला पंजीयन कार्यालयों और विभागीय वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी जैसे ही जिला मूल्यांकन समितियों से प्रस्ताव प्राप्त होंगे, जारी की जाएंगी। इस संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
















