रायगढ़, 20 जनवरी।
थाना जूटमिल क्षेत्र के झोपड़ीपारा में पुराने लेन-देन के विवाद को लेकर हुई गंभीर मारपीट की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर गैरजमानती धाराओं के तहत न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया। इस मामले में घायल युवक के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जानकारी के अनुसार 12 जनवरी 2026 को स्वरूप दास पिता स्वर्गीय निगईवन्द्र दास उम्र 50 वर्ष निवासी झोपड़ीपारा वार्ड क्रमांक 35, थाना जूटमिल के पीछे, ने थाना जूटमिल में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी की रात करीब 10 बजे कबीर चौक झोपड़ीपारा में रहने वाले अनुज यादव ने पुराने पैसों के लेन-देन को लेकर उनके बेटे भास्कर दास से गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान आरोपी ने ईंट से भास्कर के सिर के पीछे वार किया और हाथ में रखे चाकूनुमा हथियार से उसकी कमर के पीछे हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल रायगढ़ में भर्ती कराया गया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 12/26 धारा 296, 351(3), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान घायल भास्कर दास उर्फ मोनू का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 118(1) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोतरी की गई।
पुलिस ने आरोपी अनुज यादव को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके मेमोरेंडम कथन पर घटना में इस्तेमाल किया गया एक चाकू और एक ईंट का टुकड़ा गवाहों की मौजूदगी में जब्त किया गया। आरोपी अनुज यादव पिता दिलहरण यादव उम्र 18 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया।

इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक प्रशांत राव, सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र पटेल एवं पुलिस स्टाफ की अहम भूमिका रही। जूटमिल पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में मारपीट और असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
















