गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर रायपुर में मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। मेयर ने आदेश जारी कर 26 जनवरी और 30 जनवरी को पूरे नगर निगम क्षेत्र में मीट की दुकानें और स्लॉटरहाउस बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
सरकार के निर्देश पर लिया गया फैसला
नगर निगम के हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार, यह निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के निर्देशों के तहत लिया गया है। दोनों दिनों में शहर में किसी भी तरह का मांस या मटन नहीं बेचा जाएगा।
होटल और ढाबों पर भी रहेगी नजर
नगर निगम ने बताया कि सभी जोन में हेल्थ ऑफिसर और सैनिटेशन इंस्पेक्टर तैनात रहेंगे। मीट दुकानों के साथ-साथ होटल और ढाबों की भी नियमित जांच की जाएगी ताकि बैन को सख्ती से लागू किया जा सके।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
मेयर के आदेश में साफ कहा गया है कि प्रतिबंध के बावजूद मीट बेचने पर सामान जब्त किया जाएगा और संबंधित दुकानदार या होटल संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने व्यापारियों से आदेश का पालन करने की अपील की है।
















