छत्तीसगढ़ में होली के अवसर पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर प्रदेश में होली के दिन सभी देशी और विदेशी शराब दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार इस दिन मदिरा दुकानों, बार और बिक्री केंद्रों पर पूरी तरह से बिक्री, परिवहन और वितरण पर रोक रहेगी। सरकार ने यह कदम त्योहार के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को सख्ती से आदेश पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
ड्राई डे को लेकर पिछला विवाद
दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति में होली समेत कुछ ड्राई डे को पहले खत्म कर दिया था। नई नीति के तहत 2026-27 में केवल चार दिन ड्राई डे घोषित हैं — 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) और 18 दिसंबर (गुरु घासी दास जयंती)। पहले होली पर ड्राई डे नहीं था, जिससे कुछ जगहों पर विरोध की खबरें भी आई थीं।
कांग्रेस का विरोध
30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पावन दिन पर शराब की बिक्री महात्मा गांधी के आदर्शों के खिलाफ है और जनता की भावनाओं का अपमान है। उन्होंने तत्काल नियमों में बदलाव की मांग की थी।
















