दुर्ग: छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले कुछ समय से सड़क हादसों के मामलों में गुणात्मक वृद्धि हुई है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक हर दिन होते सड़क हादसों में लोग जान गंवा रहे हैं। ज्यादातर हताहत बाइक सवार हो रहे है। बड़े वाहनों के चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार जान गँवा रहे है। यह भी देखा गया है कि, हेलमेट के अभाव में, सिर पर लगने वाली चोट की वजह से छोटे वाहन चालकों की मौतें हो रही है।रायगढ़ होटल
दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने एक आदेश जारी किया हैं। जिसमे लिखा है कि पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट लगाकर जाने वालों को ईंधन पेट्रोल नहीं मिलेगा ।संचालकों को पेट्रोल पंप में नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड लगाना भी अनिवार्य किया गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इन्हें मिलेगी आंशिक छूट
बता दे कि दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि केवल मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहन कर पेट्रोल भरवाने वालों को छूट मिलेगी। फिलहाल अब इस आदेश का कितना पालन होता
नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम कहाँ लागू हुआ है?
Lयह नियम छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लागू किया गया है।रायगढ़ होटल
लQ2: बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल मिलेगा या नहीं?
उत्तर: A2: नहीं, बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल देने से मना किया गया है।
किन लोगों को छूट दी गई है?
उत्तर: A3: मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वालों को छूट दी गई है।