जो लोग अपने आधार कार्ड में तीसरी बार नाम अपडेट करवाना चाहते हैं उन्हें गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत करना होगा।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( UIDA) द्वारा इस बारे में प्रावधान तय किए गए हैं। इसे तीसरी बार आधार कार्ड में नाम अपडेट (ठीक कराने) क्रॉस लिमिट माना गया है।
अफसरों के मुताबिक नाम अपडेट करवाने के लिए पुराने की नाम की आईडी जैसे- वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रस्तुत करना होगा।
कंप्लीट नाम (प्रथम नाम सहित) अपडेट करवाने वालों को भी गजट नोटिफिकेशन के साथ पुराने नाम की आईडी भी देनी होगी।
तीसरी बार नाम अपडेट कराने वाले 10 प्रतिशत
दरअसल, 10 साल पुराने जिन लोगों के आधार कार्ड बने हैं, उनमें से ज्यादातर लोग नाम, सरनेम आदि अपडेट करवा चुके हैं।
इसके बाद अभी भी कई लोग नाम अपडेट करवाने केंद्र पहुंच रहे हैं। जितने लोग रोजाना आधार केंद्रों पर आ रहे हैं उनमें से 10 प्रतिशत लोग तीसरी बार नाम अपडेट करवाने वाले हैं।
नाम अपडेशन का यह आखिरी मौका होता है। इसके बाद अपडेशन की गुंजाइश नहीं रहती है। गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में भी समय लगता है।
इसके लिए सरकारी मुद्रणालय में हलफनामा देना पड़ता है। वहां से इसे समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। तब कहीं जाकर गजट नोटिफिकेशन हो पाता है।
यह है पूरी प्रक्रिया
सबसे पहले किसी नोटरी से एक हलफनामा (एफिडेविट) बनवाएं, जिसमें अपने नाम को बदलने की पूरी वजह बताई गई हो।
राष्ट्रीय स्तर के अखबार में इसका विज्ञापन प्रकाशित कराएं।
सभी जरूरी दस्तावेज और हलफनामा गजट कार्यालय में जमा करें, जो नाम परिवर्तन को ‘भारत का राजपत्र’ में प्रकाशित करेगा।
गजट प्रकाशित होने के बाद उसकी एक कॉपी प्राप्त करें।
कॉपी और पहचान के प्रूफ लेकर किसी आधार सेवा केंद्र पर जाएं।
फॉर्म में जानकारी भरें और गजट नोटिफिकेशन की कॉपी जमा करें।
बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) कराएं।
इसके कुछ दिनों बाद आपका आधार कार्ड अपडेट होकर आ जाएगा।