Chhattisgarh Today news शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। आज 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेशभर में शराब की दुकानें बंद रहने वाली हैं। (Chhattisgarh Dry Day) ऐसे में अगर आप भी शराब खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। दरअसल, 2 अक्टूबर को सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। इस दिन शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। ऐसे में अगर आपको शराब खरीदनी है तो पहले से ही इसका ध्यान रखना होगा, वरना दुकान पहुंचने के बाद आपको खाली हाथ लौटना पड़ सकता है।
सभी मांस-मटन की दुकानें भी रहेगी बंद
बता दें कि आज 2 अक्टूबर यानि गांधी जयंती के दिन राज्य शासन द्वारा शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। साथ ही राजधानी रायपुर में आज मांस-मटन की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र की सभी मांस-मटन दुकानें और पशुवध गृह बंद रखने के आदेश दिए गए है। बार-होटलों में भी मांस-मटन बेचने पर तत्काल जप्ती की जाएगी। अगर कोई आदेश का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
महासमुन्द में आज शुष्क दिवस घोषित
राज्य शासन द्वारा शुक्रवार 02 अक्टूबर 2026 को गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर जिले में संचालित समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट, प्रीमियम मदिरा की फुटकर दुकानों जैसे एफ.एफ.-1(घघ), सी.एस.-2(घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट अहाता), सी.एस.-2 (ग-अहाता), कम्पोजिट अहाता, एफ.एल.-1(ख अहाता), (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-3, सहित जिले के मद्यभण्डारण भाण्डागार तथा आसवनी-मेसर्स पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम बेलटुकरी, जिला महासमुन्द की इकाई आसवनी (डी-1), एफ.एल.-9 एवं सी.एस.-1 (बी) को सम्पूर्ण दिवस के लिए सील बंद किए जाने आदेशित किया गया है। इस दिन मदिरा का विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, धारण एवं परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा जिले में शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के अवैध विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
गरियाबंद में देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान रहेगी बंद
गांधी जयंती 02 अक्टूबर के अवसर पर गरियाबंद जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त दिवस को जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें तथा कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें एवं अहाता पूर्णतः बंद रहेगी। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने शुष्क दिवस में किसी भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थानों से मदिरा का अवैध निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय-विक्रय, भण्डारण तथा तस्करी न हो इस पर पूर्ण नियंत्रण रखने तथा शिकायत प्राप्त होने पर सख्ती से रोक लगाने और उन्हें जप्ती की कार्यवाही करने जिला आबकारी अधिकारी को आदेशित किया है।
कोरबा में भी शुष्क दिवस घोषित
इस दिन गांधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर को जिले की सभी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने 02 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है। 02 अक्टूबर शुक्रवार को जिले में संचालित समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, प्रीमियम, कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफएल 3, एफएल 3 क, अहाता पूर्णतः बंद रहेगी। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मदिरा बंदी के पूर्व दिवस को निर्धारित समय पश्चात मदिरा दुकानों को सीलबंद करने तथा मदिरा बंदी दिवस को अवैध शराब बिक्री न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।
मुंगेली जिले में भी बंद रहेगी सभी मदिरा दुकानें
Chhattisgarh Today news इसके अलावा मुंगेली जिले में भी गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) पर 02 अक्टूबर को 01 दिन के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमृत विकास तोपनो ने 02 अक्टूबर को (All liquor shops will remain closed on October 2) 01 दिन के लिए जिले के समस्त देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ), देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ कम्पोजिट), विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल-1 (घघ), विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल-1 (घघ कम्पोजिट) की फुटकर दुकानें, सी.एस.-2(ग-अहाता), सी.एस.-2(ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल-1 (ख-अहाता), एफ.एल-1 (ख-कम्पोजिट अहाता) तथा एफ. एल. 3 होटल बार और होटल सिटी पैलेस बंद रखे जाने एवं जिले में स्थित आसवनी(डी.-1) मेसर्स भाटिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. धूमा अंतर्गत एस.-1(ख), एफ.एल. 9, एफ.एल.9 (क) में मदिरा परेषण आयात-निर्यात व परिवहन पूर्णतः निषिद्ध किए जाने हेतु आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश दिए हैं।
















