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UGC के नए रेगुलेशन पर कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, CJI सूर्यकांत की बेंच करेगी फैसला

Amish Kumari by Amish Kumari
January 28, 2026
in देश
UGC के नए रेगुलेशन पर कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, CJI सूर्यकांत की बेंच करेगी फैसला
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UGC के नए नियमों को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। कई संगठनों और लोगों का कहना है कि ये नए नियम सवर्ण वर्ग के खिलाफ हैं। इस मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश में इन नियमों के विरोध में एक अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है, जिससे मामला और चर्चा में आ गया है। अब यह विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। UGC के नए रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने वाली है।

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कल होगी सुनवाई

UGC के नए रेगुलेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने सुनवाई के लिए हामी भर दी थी। अब इस मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच करेगी।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने एक वकील की दलीलों पर गौर किया, जिन्होंने याचिका पर तात्कालिक सुनवाई की मांग की। वकील ने कहा, “इन नियमों से सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव की आशंका है।“

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हमें पता है कि क्या चल रहा है। सुनिश्चित करें कि कमियां दूर हो जाएं। हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।“ 13 जनवरी को अधिसूचित नए नियमों में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को ‘समानता समितियों’ का गठन करने का निर्देश दिया गया है, जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करेंगी और समानता को बढ़ावा देंगी।

क्या हैं नए नियम?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) नियम, 2026 के अनुसार, इन समितियों में ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग व्यक्तियों और महिला सदस्य को शामिल करना अनिवार्य है। नए नियम यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) नियम, 2012 को प्रतिस्थापित करते हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि इसमें जाति आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के खिलाफ परिभाषित किया गया है। यूजीसी ने सामान्य या गैर-आरक्षित श्रेणियों के लोगों को संस्थागत सुरक्षा और शिकायत निवारण से प्रभावी ढंग से वंचित कर दिया है, जिन्हें उनकी जाति पहचान के आधार पर उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।

याचिका में क्या कहा गया है?

याचिका में कहा गया है कि यह नियम अनुच्छेद 14 (बराबरी का अधिकार) और 15(1) (धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव पर रोक) के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इन नियमों के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र समूह और विभिन्न संगठन इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

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