*12 मई, रायगढ़* । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में थाना लैलूंगा पुलिस ने युवक के अपहरण के गंभीर मामले का खुलासा करते हुए घटना के मात्र 24 घंटे के भीतर अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर झारखंड से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर रायगढ़ लाने में बड़ी सफलता हासिल की है।

मामले में दिनांक 11 मई 2026 को प्रार्थी शिवप्रसाद बंजारा पिता स्वर्गीय भगतराम बंजारा उम्र 55 वर्ष निवासी मुड़ागांव रामनाथपुर थाना लैलूंगा ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका 26 वर्षीय पुत्र रवि नारायण बंजारा को झारखंड से आए तीन युवकों द्वारा दो स्कॉर्पियो वाहनों में जबरन बैठाकर अपहरण कर ले जाया गया है। प्रार्थी ने बताया कि उसका पुत्र पूर्व में धान खरीदी-बिक्री के काम में झारखंड निवासी पवन साहू के साथ जुड़ा था।
रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 10 मई 2026 की दोपहर करीब 3:30 बजे आरोपी पवन साहू अपने साथी विष्णु साहू और नरेश उर्फ नरेंद्र साहू के साथ *वाहन क्रमांक CG 14 MU 1197 एवं JH 01 DV 6413* से प्रार्थी के घर पहुंचे। उस समय घर में रवि बंजारा और उसकी माता मौजूद थे। आरोपियों ने घर के भीतर जबरन प्रवेश किया और 12 लाख रुपये बकाया होने की बात कहते हुए रवि बंजारा के साथ मारपीट की तथा उसे जबरन वाहन में बैठाकर अपने साथ लेकर फरार हो गए।
घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी लैलूंगा ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। एसएसपी रायगढ़ श्री शशि मोहन सिंह के निर्देश पर अपहरण का अपराध पंजीबद्ध कर विशेष टीम गठित की गई और बिना समय गंवाए रांची, झारखंड में दबिश दी गई। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृत रवि नारायण बंजारा को आरोपियों के कब्जे से सकुशल बरामद किया तथा आरोपी पवन साहू, विष्णु साहू और नरेंद्र साहू को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त दोनों स्कॉर्पियो वाहनों समेत रायगढ़ लाया गया।
पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त दोनों स्कॉर्पियो वाहनों को सबूत के तौर पर जप्त किया गया। प्रारंभिक जांच में अपहृत युवक और आरोपियों के बीच व्यापारिक लेन-देन का विवाद सामने आया है। लैलूंगा पुलिस की तत्परता और तेज कार्रवाई से एक बड़ी वारदात को गंभीर परिणाम तक पहुंचने से पहले रोक लिया गया।
आरोपियों के विरुद्ध थाना लैलूंगा में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 156/2026 धारा 140(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
*गिरफ्तार आरोपी*-
1- पवन साहू पिता बलीराम 30 साल निवासी बोकोंदा थाना लापुंग जिला रांची, झारखंड।
2- विष्णु साहू पिता बलीराम 22 साल निवासी बोकोंदा थाना लापुंग जिला रांची, झारखंड।
3- नरेंद्र साहू पिता रमेश साहू उम्र 27 साल निवासी डिम्बा थाना लापुंग जिला रांची, झारखंड।

इस पूरी कार्रवाई में एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर एडिशनल एसपी श्री अनिल सोनी एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करते हुए टीम को आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक गिरधारी साव, उप निरीक्षक चन्द्र कुमार सिंगार, प्रधान आरक्षक एडमोन खेस, आरक्षक संतराम केंवट, राजू तिग्गा और गोविंद बनर्जी की सराहनीय भूमिका रही।
*एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश* —
*“कानून को हाथ में लेकर किसी व्यक्ति को डराना, धमकाना, बंधक बनाना या अपहरण जैसी वारदात को अंजाम देना गंभीर अपराध है। रायगढ़ पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। जिले में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है।”*














