रायगढ़, 14 जनवरी 2026। क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जूटमिल पुलिस ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। लगातार झगड़ा–विवाद में संलिप्त पाए गए 4 व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया। यह कार्रवाई दो अलग-अलग मामलों में की गई, जहां हालात को देखते हुए संज्ञेय अपराध की आशंका बनी हुई थी।

पहली कार्रवाई – नाली के पानी को लेकर विवाद
पहला मामला अमलीभौना नीचेपारा क्षेत्र का है। यहां आवेदक हरिकिशन यादव और अनावेदक मेवालाल मेहर के मकान आपस में सटे हुए हैं, जिनकी नालियों का पानी एक ही मार्ग से निकलता है। नाली के गंदे पानी की निकासी को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी, गाली-गलौज और मारपीट की स्थिति बन गई, जिस पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
शिकायत की जांच के दौरान दोनों पक्षों को थाना जूटमिल बुलाया गया। पूछताछ के समय अनावेदक पक्ष द्वारा दोबारा उत्तेजित होकर गाली-गलौज और झगड़ा शुरू कर दिया गया। कई बार समझाइश देने के बावजूद स्थिति सामान्य न होने और शांति भंग की प्रबल संभावना को देखते हुए पुलिस ने अनावेदकों—
(1) मेवालाल मेहर पिता स्व. सेवकराम मेहर, उम्र 48 वर्ष
(2) ओमप्रकाश मेहर पिता स्व. सेवकराम मेहर, उम्र 39 वर्ष
(3) राजेश मेहर पिता स्व. सेवकराम मेहर, उम्र 32 वर्ष
(तीनों निवासी अमलीभौना नीचेपारा, थाना जूटमिल) को धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत गिरफ्तार किया। साथ ही, उनके विरुद्ध धारा 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत पृथक इस्तगासा तैयार किया गया।
दूसरी कार्रवाई – शराब के नशे में मारपीट
दूसरा मामला प्रगतिनगर क्षेत्र से जुड़ा है। आवेदक पंकज कुमार राणा अपने साथी हेतराम राणा के साथ मोटरसाइकिल से प्रगतिनगर पुल पार कर मिनीमाता चौक की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अनावेदक डेलिस उर्फ कृष्णा यादव ने शराब के नशे में तेज वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट कर दी। इस दौरान आरोपी के हाथ में पहने चूड़े से गवाह को चोट भी आई

शिकायत की जांच के दौरान थाना जूटमिल में पूछताछ के समय आरोपी ने फिर से गाली-गलौज कर झगड़े की स्थिति बना दी। समझाइश के बाद भी आरोपी के शांत न होने और भविष्य में शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए अनावेदक— डेलिस उर्फ कृष्णा यादव पिता अनार सिंह यादव, उम्र 18 वर्ष 6 माह, निवासी प्रगतिनगर, थाना जूटमिल को धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध भी धारा 126 एवं 135(3) BNSS के अंतर्गत इस्तगासा तैयार कर जेल भेजा गया।

जूटमिल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने वाले और बार-बार झगड़ा–विवाद करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कड़ी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक प्रशांत राव, थाना प्रभारी जूटमिल, प्रधान आरक्षक रामनाथ बनर्जी एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही।
















