Aadhaar Card New Rule 2026
UIDAI ने आधार कार्ड पर नाम अपडेट करने और सुधारने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की है। यह विकास विशेष रूप से यात्रियों, त्योहारों में भाग लेने वालों और उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जो शादी के बाद अपना उपनाम या पूरा नाम बदलते हैं। यह अपडेट की गई प्रक्रिया प्रक्रिया को आसान बनाने का लक्ष्य रखती है,जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए अपने आधार जानकारी को सही और अद्यतन बनाए रखना अधिक सुविधाजनक और प्रभावी हो जाता है, जिससे पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जा सकता है।

यह नई व्यवस्था लागू हो चुकी है और इसके तहत नाम में बदलाव को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ताकि लोगों का काम बिना किसी रुकावट के जल्दी हो सके.
नए नियमों के तहत नाम में बदलाव की 4 कैटेगरी
UIDAI ने नाम सुधार प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसे चार अलग-अलग श्रेणियों में बाँट दिया गया है.
- मामूली सुधार
यदि आपके नाम में कोई छोटी-मोटी त्रुटि है, तो इसे मामूली सुधार माना जाएगा. जैसे कि नाम के शुरुआती अक्षरों (Initials) को पूरा लिखना या छोटा करना या मिडिल नेम या लास्ट नेम (सरनेम) जोड़ना या हटाना. इसके अलावा नाम के शब्दों का क्रम बदलना और स्पेलिंग की ऐसी मामूली गलतियां, जिससे उच्चारण पर प्रभाव न पड़ता हो,इसे भी मामूली सुधार ही माना जाएगा. इसके साथ नाम के बीच से डॉट हटाना, उदाहरण के लिए जैसे कि R.P. Singh से RP Singh का करेक्शन, रैंडम कैपिटल लेटर्स को सही करना , जैसे RaMesh को Ramesh करना भी मामूली सुधार की श्रेणी में आएगा.
इसके त्रुटि सुधार के लिए आपको आधार सेवा केंद्र पर केवल अपना एक वैध पहचान पत्र देना होगा.
- शादी या तलाक के बाद नाम में बदलाव
शादी के बाद सरनेम बदलने या तलाक के बाद पुराना नाम दोबारा जोड़ने के लिए खास नियम तय किए गए हैं. जिसके लिए अब आवेदक को अपने पहचान पत्र के साथ निर्धारित Annexure D हलफनामा भी जमा करना होगा. यह हलफनामा इस बात को कंफर्म करता है कि नाम में परिवर्तन सिर्फ वैवाहिक स्थिति से जुड़ा है और इससे व्यक्ति की मूल पहचान नहीं बदल रही है. इसके अलावा, जेंडर चेंज के बाद नाम बदलने तथा नवजात शिशुओं के आधार में लिखे Baby of के स्थान पर वास्तविक नाम जोड़ने के लिए भी खास प्रावधान शामिल किए गए हैं.
- डेटा-एंट्री की गलती
यदि आपने नामांकन या अपडेट के समय सही कागजात दिए थे, लेकिन आधार केंद्र के कर्मचारी की गलती से नाम गलत टाइप हो गया, तो इसे डेटा-एंट्री एरर माना जाएगा. ऐसे में वयस्कों के लिए पहचान पत्र या संबंध के प्रमाण के साथ Annexure B हलफनामा देना होगा और नाबालिगों के लिए PoI/PoR के साथ Annexure C हलफनामा देना होगा. यदि अंग्रेजी में नाम सही है और क्षेत्रीय भाषा में कोई गलती है, तो उसके लिए अलग नियम लागू होगा.
- नाम में बड़ा बदलाव
यदि आप अपना पूरा नाम ही बदल रहे हैं या ऐसा बदलाव कर रहे हैं जिससे आपकी पुरानी पहचान पूरी तरह बदल जाती है, तो इसे मेजर नेम चेंज की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे मामलों में सरकारी गजट नोटिफिकेशन और वैलिड पहचान पत्र जमा करना जरूरी होगा.

आधार में नाम अपडेट कराने का Step-by-Step तरीका
आधार में नाम सुधार कराने के लिए इन सरल तरीके से स्टेप्स को फॉलो करें :
- अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) या नामांकन/अपडेट सेंटर पर जाएं.
- नाम में बदलाव के प्रकार (Minor, Major, Marriage आदि) के अनुसार आवश्यक फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करें.
- केंद्र पर अपनी बायोमेट्रिक जांच (फिंगरप्रिंट/आइरिस) और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें.
- डेमोग्राफिक अपडेट के लिए तय 75 रुपये की फीस का भुगतान करें.
- रसीद लें और उस पर लिखे अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) की मदद से अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक करें.
आधार में नाम सुधार कराने से पहले अपने बदलाव की कैटेगरी सही तरीके से जान लें और उसी के मुताबिक जरूरी फॉर्म (Annexure B, C, D या Gazette) तैयार रखें. जिससे आधार केंद्र पर आपका समय बचेगा और एप्लीकेशन खारिज होने की संभावना समाप्त हो जाएगी.















